कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एयर गन प्रशिक्षण शिविर, यह है कांग्रेस की चिंता

हैदराबाद: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कथित रूप से एयर गन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। एयर गन प्रशिक्षण लेने और त्रिशूल दीक्षा की तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गये। पता चला है कि बजरंग दल का यह शिविर ‘शौर्य प्रशिक्षण वर्ग’ के तहत आयोजित किया गया।

यह शिविर कर्नाटक के कोडागू जिले के पोन्नमपेट के साई शंकर एजूकेशनल इंस्टीट्यूट में 5 से 11 मई तक आयोजित किया गया। बताया गया है कि करीब 400 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में हिस्सा लिया। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि प्रतिभागियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन हथियार नहीं बांटे गये। जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस विद्यालय परिसर का कई सालों से ‘प्रशिक्षण वर्ग’ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे हथियार प्रशिक्षण की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर चिंता प्रकट की।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा मामलों के पार्टी प्रभारी एवं विधायक दिनेश गुंडू राव ने ट्वीट किया, “बजरंग दल के सदस्य हथियारों का प्रशिक्षण क्यों ले रहे हैं? क्या बिना उचित लाइसेंस के आग्नेयास्त्र का प्रशिक्षण अपराध नहीं है? क्या यह शस्त्र अधिनियम 1959 शस्त्र नियम 1962 का उल्लंघन नहीं है? और भाजपा के नेता क्यों खुलेआम इस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं?”

कांग्रेस विधायक रिजवान अरशाद ने किये गये ट्वीट में कहा, “इस उम्र में तो ज्यादातर युवा अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं। कर्नाटक में बजरंग दल युवाओं को धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए प्रशिक्षण देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इस पर किसी भी हाल में रोक लगनी चाहिए।”

बजरंग दल के नेता ने कहा कि हमने ट्रेनिंग के लिए एयर गन का इस्तेमाल किया है और यह आर्म्स एक्ट के तहत नहीं आता है। यह उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए था कि वे कैसे काम करते हैं और त्रिशूल भी शस्त्र अधिनियम के तहत नहीं आता है। प्रशिक्षण शिविर की तस्वीरें वायरल होने के बाद कांग्रेस ने गंभीर चिंता जताई है।

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एयर गन और ‘त्रिशूल दीक्षा’ का प्रशिक्षण लिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सकलेशपुर ने कहा कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाली एयर गन और त्रिशूल आर्म्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय में वजन उठाने, लॉन्ग जंप, मंकी रोप और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया। (एजेंसिायां)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

    X