कस्टडी प्रताड़ना केस: वीसी सज्जनार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, जानें पूरा मामला

हैदराबाद: भवानी नगर में कस्टडी में प्रताड़ना के आरोपों पर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को लागू न करने के आरोप में दाखिल अवमानना याचिका में शहर पुलिस कमिश्नर सज्जनार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले पर जवाब देने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 6 नवंबर तक स्थगित कर दी। इस केस की सुनवाई जस्टिस टी. माधवीदेवी ने की।

गौरतलब है कि शहर के अमान नगर निवासी मोहम्मद शाहनवाज आलम ने यह अवमानना याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने बताया कि अपने ऊपर पुलिस की प्रताड़ना को लेकर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को पुलिस की प्रताड़ना पर जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। हालांकि वह आदेश अब तक लागू नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हुए हाल में अवमानना याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए बताया कि मोहम्मद शाहनवाज आलम पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। आरोप लगाया कि इसके बावजूद 6 अगस्त को पुलिस उसे ले गई, बाद में कस्टडी में यातनाएं दीं। पुलिस की कार्रवाई पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद जवाब नहीं मिला, शहर पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

Also Read-

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पुलिस की कस्टडी में प्रताड़ना होने के आरोप आने पर उन पर पूरी जांच होना, दोषी पाए गए लोगों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होना अहम है। पहले ही हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर साफ आदेश देने के बावजूद उन्हें लागू न करना कोर्ट की अवमानना में आता है। इसी पृष्ठभूमि में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की।

दलीलें सुन कर जस्टिस टी. माधवीदेवी ने याचिका में प्रतिवादी बने हैदराबाद शहर पुलिस कमिश्नर सज्जनार को नोटिस जारी किया। कस्टडी में प्रताड़ना पर जांच को लेकर पहले दिए गए आदेशों के पालन और मौजूदा स्थिति पर पुलिस विभाग से जवाब मांगे जाने की संभावना है। अगली सुनवाई 6 नवंबर तक स्थगित कर दी। कस्टडी के दौरान लोगों के अधिकारों की रक्षा, पुलिस की कार्रवाई पर शिकायतों की जांच, कोर्ट के आदेशों का पालन जैसे मुद्दे इस याचिका में मुख्य रूप से सामने आए। हालांकि इस केस में आरोप, प्रतिवादियों के जवाब और जांच में सामने आने वाले आगे के पहलुओं के आधार पर ही पूरी सच्चाई साफ होने की संभावना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

Close Welcome Bar