जारी सरकारी जीओ को 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर रखे : तेलंगाना हाई कोर्ट

हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार की ओर जारी जीओ को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर रखने का एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की जानकारी जीओ के माध्यम से जनता को पता चलता है तो संदेह की संभावना नहीं होगी। हाई कोर्ट के आदेशों 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर रखा जा रहा है। कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है।

वॉच वॉयस ऑफ द पीपल ने वासालामर्री में 76 परिवारों को बिना दिशा-निर्देश और योग्यता निर्धारित किये दलित बंधु योजना के तहत 10-10 लाख रुपये हस्तांतरित करने के लिए सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी विजय सेन रेड्डी की पीठ ने बुधवार को याचिका पर इस मामले की सुनवाई की।

इस अवसर पर महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने बहस में कहा कि 18 जुलाई को दलित बंधु योजना के नियमों और दिशा-निर्देशों के साथ जीओ 8 जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील शशिकिरण ने कहा कि जीओ को सरकारी वेबसाइट पर नहीं रखा गया। दलीलें सुनने वाले खंडपीठ ने सरकार को समय-समय पर जीओ को अपनी वेबसाइट पर रखने का तेलंगाना सरकार को आदेश दिया है।

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