SIR 2026: तेलंगना मतदाताओं के लिए बड़ा अलर्ट, आ गया है ड्राफ्ट लिस्ट, क्या आपका नाम है? जानने के लिए देखे ये लिंक

हैदराबाद: तेलंगाना में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (SIR) प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारी दी।

SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले तेलंगाना में कुल 3,38,26,448 मतदाता थे। समय सीमा के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले 2,64,87,214 मतदाताओं के विवरण के साथ ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एन्यूमरेशन प्रक्रिया के बाद राज्य में 78.03% मतदाताओं के विवरण ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हैं। CEO ने सुझाव दिया है कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो संबंधित फॉर्म-6A के जरिए वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि SIR में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 73 लाख मतदाता ASD (Absent, Shifted, Duplicate) लिस्ट में हैं । इसी के साथ अनमैप्ड लिस्ट में शामिल लगभग 92 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। ये नोटिस बूथ लेवल अधिकारी (BLO) डाक के जरिए भेजेंगे। नोटिस पाने वाले मतदाताओं के पास अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 16 सितंबर तक का समय होगा। लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यह जानने के लिए लिंक- ceotelangana.nic.in या voters.eci.gov.in पर क्लिक करके देख सकते हैं।

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ड्राफ्ट जारी करने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस, एआईएमआईएम सहित अन्य दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। CEO ने उन्हें SIR के अगले चरण में राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों और आपत्तियों की प्रक्रिया के बारे में बताया।

यह बात भी अधिकारियों के ध्यान में आई है कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वालों में से कुछ मतदातों के विवरण 2002 के SIR रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। लगभग 32.36 लाख मतदाओं ने अपने फॉर्म में 2002 SIR के विवरण या परिवार के सदस्यों के विवरण का उल्लेख नहीं किया है। ऐसे लोगों को ‘अनमैप्ड’ कैटेगरी में डालकर नोटिस दिए जाएंगे।

वहीं दूसरी ओर, लगभग 61 लाख मतदाओं ने फॉर्म में 2002 SIR के विवरण दिए हैं, लेकिन वे असंबंधित या मेल न खाने वाले विवरण पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मतदाओं को ‘एनॉमलीज़’ माना जाएगा और स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस पृष्ठभूमि में नोटिस, क्लेम, आपत्तियां और स्पष्टीकरण स्वीकार करने की प्रक्रिया ड्राफ्ट जारी होने की तारीख से 16 सितंबर तक जारी रहेगी। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को जांच में हाजिर होकर चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज सबूत के तौर पर जमा करना होगा। मतदाताओं द्वारा दी गई जानकारी और जमा किए गए दस्तावेजों की जांच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) करेंगे। जांच के बाद अगर विवरण संतोषजनक पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में जारी रखे जाएंगे या जोड़े जाएंगे।

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस, आपत्तियां और जांच पूरी होने के बाद 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसी वजह से ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम है या नहीं, इसे हर मतदाता का तुरंत जांच करना जरूरी हो गया है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि नोटिस पाने वाले लोगों को 16 सितंबर से पहले जवाब देकर जरूरी दस्तावेज जमा करने चाहिए।

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