हैदराबाद: गोशामहल के बीजेपी विधायक राजा सिंह की रिमांड मामले में नया मोड़ आ गया है। नामपल्ली कोर्ट ने राजा सिंह की रिमांड खारिज कर दी और उसे जमानत दे दी। राजा सिंह की ओर से वकीलों ने अदालत में दलीलें सुनाई कि 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिए बिना राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वकीलों ने कहा कि बिना पूर्व सूचना दिए पुलिस द्वारा राजा सिंह को गिरफ्तार करना अवैध है।
इस मुद्दे को लेकर 41 सीआरपीसी पर दोनों पक्षों की वकीलों के बीच लंबी बहस चली। आखिर अदालत ने राजा सिंह के वकीलों की दलील से सहमति जताई और कहा कि जिस तरह से राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया वह गलत है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने पर राजा सिंह की रिमांड को खारिज कर दी। राजा सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
दूसरी ओर पैगंबर मुहम्मद पर विवादित बयान के बाद बीजेपी नेतृत्व विधायक टी राजा सिंह को लेकर गंभीर हो गया है। नुपुर शर्मा के बाद पार्टी आलाकमान ने राजा सिंह के खिलाफ फौरन कार्रवाई की है। इसके साथ ही गोशामहल विधायक राजा सिंह को निलंबित कर दिया गया। यह घोषणा की गई है कि राजा सिंह को पार्टी में सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया जाएगा। राजा सिंह द्वारा जारी किए गए वीडियो पर गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी ने विधायक को 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।