हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- “यह धर्म का अनिवार्य हिस्‍सा नहीं है”

हैदराबाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की खंडपीठ ने उडुपी की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी। इन छात्राओं ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाये। क्योंकि ये उनकी हिजाब धार्मिक आस्था का हिस्सा है।

गौरतलब है कि 1 जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था।

आपको बता दें कि 25 फरवरी को ही कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल पीठ ने पहली सुनवाई 8 फरवरी को की थी। इसके बाद 9 फरवरी को इस मामले को खंडपीठ को भेज दिया। इसके बाद 10 फरवरी को 3 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की और अगले आदेश तक छात्रों के धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी थी। (एजेंसियां)

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