Delhi Liquor Scam : अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, लगाई ये शर्तें

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 51 दिन से जेल में बंद रहने के बाद बाहर रहने की इजाजत मिली है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जिसके तहत उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका भरना होगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे। बिना उपराज्यपाल की अनुमति या मंजूरी के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही किसी गवाह से संपर्क भी नहीं करेंगे।

कोर्ट में बहस की मुख्य बातें-

हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इनकार करते हुए 1 जून तक का समय उनको दिया है। अदालत ने ईडी के विरोध पर कहा कि डेढ साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा।अदालत ने कहा कि उनको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था। उनकी गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया। ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी नाम लिया और कहा कि वह भी जेल से चुनाव लड़ना चाहत है। कोर्ट ने ईडी के सारे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास डेढ़ साल का वक्त था। अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी। केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के सीएम को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 21 दिन में कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे, उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि समय 5 जून तक का कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए साफ-साफ आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश की शर्तों के मुताबिक 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। मुख्यमंत्री दफ्तर और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। बिना उपराज्यपाल की अनुमति या मंजूरी के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। (एजेंसियां)

బెయిల్ ఇచ్చినా కేజ్రీవాల్‌కు షాకిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

హైదరాబాద్ : ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో ఎట్టకేలకు ఢిల్లీ సీఎం, ఆప్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు బెయిల్ లభించింది. జూన్ 1 వ తేదీ వరకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం తీర్పును వెలువరించింది. ఈ క్రమంలోనే బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు సుప్రీంకోర్టు కొన్ని షరతులు విధించింది. ఆయన బెయిల్‌పై తీహార్ జైలు నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమేం చేయాలో ఏమేం చేయకూడదు అనే విషయాలను బెయిల్ ఇచ్చే సమయంలో కోర్టు స్పష్టం చేసింది. బెయిల్‌పై బయట ఉన్న సమయంలో కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ సీఎం కార్యాలయానికి వెళ్లొద్దని ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ఫైల్స్ మీద సంతకాలు చేయవద్దని పేర్కొంది.

ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో తాజాగా బెయిల్ పొందిన అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ జూన్ 1 వ తేదీ వరకు 21 రోజుల పాటు బయట ఉండనున్నారు. అయితే జైలు నుంచి రిలీజ్ కావడానికి ముందే రూ.50 వేల వ్యక్తిగత పూచీకత్తుతో కేజ్రీవాల్ బాండ్ సమర్పించాలని పేర్కొంది. ఇక బెయిల్‌పై ఉన్న 21 రోజుల పాటు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి గానీ ఢిల్లీ సచివాలయానికి గానీ వెళ్లకూడదని నిషేధం విధించింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం దేశంలో ఎన్నికలు జరగనుండటంతో ఎన్నికల ప్రచారాల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేయవచ్చని తెలిపింది.

ఇక ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ వీకే సక్సేనా అనుమతి లేకుండా ఎలాంటి అధికారిక ఫైళ్లపై సంతకం చేయకూడదని అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు సూచించింది. అంతేకాకుండా ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కేసు గురించి ఎలాంటి ఆరోపణలు చేయకూడదని ఆదేశించింది. ఈ ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో తనపై వచ్చిన ఆరోపణల గురించి కూడా ప్రస్తావించకూడదని సుప్రీంకోర్టు కేజ్రీవాల్‌కు సూచించింది. ఇక ఈ ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కేసులో సాక్ష్యులుగా ఉన్న వ్యక్తులను కేజ్రీవాల్ కలవకూడదని వారితో మాట్లాడకూడదని బెయిల్ మంజూరు సమయంలో సుప్రీంకోర్టు అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు షరతులు విధించింది. (ఏజెన్సీలు)

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