हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गणेश उत्सव और विसर्जन पर विशेष आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार को गणेश उत्सव और हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जित नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को विशेष झीलों में विसर्जित किया जाये। हाईकोर्ट ने कहा कि हुसैन सागर में टैंकबंड के चारों ओर विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाये। हुसैन सागर में एक विशेष रबर डैम का निर्माण किया जाये।
खंडपीठ ने कहा कि छोटे और पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों को स्थापित करने के लिए लोगों में जागरूकता और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।