हैदराबाद : दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल से रिहा कर दिया। पेरारीवलन जेल से बाहर आने के बाद सांस लेते हुए कहा कि मैं अब आजाद हूं। मुझे सांस लेने दो। पेरारीवलन 31 साल से जेल में सजा काट रहा था। वह जब सिर्फ 19 साल का था तब उसे दोषी ठहराया गया था।
जेल से रिहा होने के बाद पेरारिवलन ने कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई और मेरी मां को राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि परिवार, दोस्त और मीडिया के बिना आज मैं यहां नहीं होता। आप सभी ने एक आम आदमी के लिए आवाज उठाई है। यह एक आम आदमी की लड़ाई थी, जिसे फंसाया गया था।
पेरारीवलन पर लिट्टे के सदस्य श्रीवरसन के लिए बैट्री खरीदने का आरोप लगाया गया था। वह राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड था। जिस बम से पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई थी, उसमें बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी।
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इस केस में 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि विस्फोट के लिए उसने ही मास्टरमाइंड शिवरासन को दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीदकर दी थी। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद टाडा अदालत ने 1998 में उसे मौत की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा। मगर 2014 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। इसके बाद जयललिता और ए के पलानीसामी सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। (एजेंसियां)