सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के लिए तेलंगाना सरकार ने तय किए टिकट रेट, साथ में दिया यह भी आदेश

हैदराबाद: तेलंगाना में फिल्म टिकट रेट्स को लेकर एक अहम सरकारी आदेश जारी किया गया है। सरकार ने नई “स्पेशल थिएटर्स” कैटेगरी बनाते हुए आदेश जारी किया। 7.1, 2K/4K स्क्रीन्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। सरकार ने ऐलान किया कि हर थिएटर में 25 फीसदी सीटें नॉन-प्रीमियम होंगी। सुबह 8 बजे से रात 1 बजे तक 5 शो की इजाजत दी गई है।

छोटी फिल्मों के लिए रोजाना एक शो स्क्रीनिंग देना अनिवार्य किया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा बजट वाली फिल्मों को “सुपर हाई बजट” का दर्जा दिया गया है। पहले 10 दिनों तक टिकट की कीमतें बढ़ाने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के कल्याण कोष में दान देना अनिवार्य किया गया है। आदेश में सरकार ने कहा कि कल्याण कोष के लिए 1 करोड़ रुपये तक दान देना जरूरी है। सिनेमा टिकटों की कीमतों के मामले में तेलंगाना सरकार ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के लिए रेट तय कर दिए हैं।

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सरकार द्वारा तय किए गए टिकट रेट:

नॉन-AC थिएटर्स: प्रीमियम: न्यूनतम ₹50, अधिकतम ₹100, नॉन-प्रीमियम: न्यूनतम ₹30, अधिकतम ₹70, AC थिएटर्स: नॉन-प्रीमियम: न्यूनतम ₹50, अधिकतम ₹150 प्रीमियम: न्यूनतम ₹100, अधिकतम ₹200, स्पेशल थिएटर्स: नॉन-प्रीमियम: न्यूनतम ₹100, अधिकतम ₹250 तेलंगाना सरकार द्वारा स्पेशल थिएटर्स के लिए नॉन-प्रीमियम टिकट रेट ₹100 से ₹250 तक तय करने के आदेश जारी करते ही इस घटनाक्रम पर तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई है।

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