हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने नागरिक सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में एक और अहम फैसला लिया है। राज्यभर में फैमिली सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इस बात की घोषणा उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने की। भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि सरकारी कल्याण योजनाओं, विभिन्न सरकारी सेवाओं और आधिकारिक प्रमाणीकरण की जरूरतों के लिए यह सर्टिफिकेट बहुत उपयोगी होगा। महात्मा ज्योतिराव फुले प्रजाभवन में आयोजित SIR जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण एक ही प्रमाण पत्र में देने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की है।
क्या होगा इसमें:
सरकारी विभाग या अन्य संस्थाओं द्वारा परिवार का विवरण मांगे जाने पर यह फैमिली सर्टिफिकेट आधिकारिक प्रमाण के रूप में काम आएगा। इसमें परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों के नाम, मुखिया से संबंध, उम्र, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर और वर्तमान निवास का पता जैसे सभी विवरण दर्ज होंगे। सरकार ने बताया यह जानकारी सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाएगी। इस फैमिली सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को राशन कार्ड डेटा से जोड़ा गया है। फूड सिक्योरिटी कार्ड डेटाबेस में मौजूद विवरण के आधार पर हर परिवार को एक विशेष फैमिली रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। आमतौर पर राशन कार्ड नंबर को ही इस पहचान संख्या के रूप में माना जाएगा। इससे परिवार के विवरण का सत्यापन और तेज हो जाएगा।
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कैसे करें आवेदन:
अधिकारीयों ने बताया कि फैमिली सर्टिफिकेट लेने के इच्छुक लोग नजदीकी मी-सेवा केंद्र, मी-सेवा ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए निर्धारित फीस देकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी परिवार में 18 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी सदस्य इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। आवेदन के बाद संबंधित मंडल तहसीलदार कार्यालय आवेदन की जांच कर सर्टिफिकेट जारी करेगा। राज्य सरकार ने कहा कि सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और तेज गति से देने के लिए यह फैमिली सर्टिफिकेट व्यवस्था मददगार साबित होगी।
