हैदराबाद : वोट के बदले नोट मामले में सीएम रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत मिली है। पहले ईडी द्वारा अटैच किए गए 50 लाख रुपये के आदेश को PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रद्द करने की घोषणा की है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि इस मामले में एसीबी पहले ही 50 लाख रुपये जब्त कर ट्रायल कोर्ट में सुरक्षित रख चुकी है, इसलिए उतनी ही राशि को ईडी द्वारा अटैच करने की जरूरत नहीं है। साल 2015 में एमएलसी चुनावों के दौरान रेवंत रेड्डी पर वोट के बदले नोट का केस दर्ज हुआ था।
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मामले की पृष्ठभूमि2015 में तेलंगाना एमएलसी चुनावों के दौरान नॉमिनेटेड विधायक स्टीफेंसन का वोट खरीदने की कोशिश के आरोप में एसीबी ने मामला दर्ज किया था। उस समय 50 लाख रुपये नकद जब्त कर एसीबी ने रेवंत रेड्डी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी ने मामला दर्ज कर संपत्तियों को अटैच किया था, जिसे अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रद्द करते हुए रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत दी है।
