हैदराबाद: वाहन चालकों को तेलंगाना परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। वाहन सेवाओं के लिए बार-बार आरटीओ दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, सीधे घर से ही तीन अहम सेवाओं को ऑनलाइन पाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अधिकारियों ने बताया कि वाहन सिटिजन सर्विसेज पोर्टल के जरिए ओनरशिप ट्रांसफर और दूसरे राज्यों में वाहनों को ले जाने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), ई-केवाईसी विवरण अपडेट को आधार ओटीपी के आधार पर डिजिटल तरीके से पूरा कर सकते हैं।
डिजिटल तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर
वाहन बेचने पर ओनरशिप बदलने की प्रक्रिया में बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को अपना-अपना विवरण ऑनलाइन में पूरा करना होगा। पोर्टल में वाहन नंबर, चेसिस या इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक, इंश्योरेंस या पॉल्यूशन विवरण के साथ विक्रेता लॉगिन करके आधार ओटीपी से प्रोसेस शुरू करना होगा। इसके बाद खरीदार का विवरण दर्ज करते ही एक एप्लीकेशन नंबर जेनरेट होगा। उस नंबर की मदद से खरीदार लॉगिन करके, आधार ओटीपी से अपना विवरण दर्ज करना होगा। खासकर वाहन पर कोई अपराध रिकॉर्ड है या नहीं? इस बात को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के जरिए सीधे जांचने का मौका दिया है। फीस भरने के बाद दोनों तरफ से आधार ई-साइन पूरा होते ही आवेदन ऑटोमैटिक रूप से मंजूर हो जाएगा। इसके बाद आरटीओ दफ्तर से नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी होगा।
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दूसरे राज्यों के वाहनों के लिए एनओसी
दूसरी ओर वाहन को दूसरे राज्यों में ले जाना हो या वहां बेचना हो तो उसके लिए जरूरी एनओसी के लिए पोर्टल में ही आवेदन कर सकते हैं। वाहन विवरण और आधार ओटीपी से पुष्टि करने के बाद एनसीआरबी रिपोर्ट को डाउनलोड करके, फीस भरकर, फॉर्म-28 के साथ-साथ संबंधित दस्तावेजों को पोर्टल में अपलोड करके जमा कर दें तो काफी है। इससे आवेदन सीधे संबंधित आरटीओ दफ्तर तक पहुंच जाएगा। बिना किसी बिचौलिए (दलाल) के काम हो जाएगा।
