तेलंगाना हाईकोर्ट में ओमिक्रॉन पर सुनवाई, क्रिसमस और नए साल जश्न पर प्रतिबंध लगाने के आदेश!

हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय में गुरुवार को प्रदेश में व्याप्त कोविड की स्थिति पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ओमिक्रॉन वायरस की गंभीरता को देखते हुए क्रिसमस और नए साल (2022) जश्न पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अन्य त्योहारों के बारे में भी सरकार को कई सुझाव दिए। गौरतलब है कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते लोगों में दहशत फैल गई हैं।

उच्च न्यायालय ने उत्सव के नाम पर लोगों को समूहों में जमा न होने के संबंध में तेलंगाना सरकार को तीन दिनों के भीतर आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि शमशाबाद एयरपोर्ट की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाले के लिए कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। तेलंगाना में इस समय ओमिक्रॉन वायरस से 38 लोग संक्रमित हैं। टोलीचौकी पैरामाउंट कॉलोनी ओमिक्रॉन हॉटस्पॉट बन गया है। दूसरी ओर शमशाबाद हवाई अड्डे पर आने वाले विदेशियों से ओमिक्रॉन वायरस के मामले बढ़ रहे हैं।

ओमिक्रॉन की गंभीरता को देखते हुए अन्य देशों में लॉक डाउन जारी है। देश के कई हिस्सों में भी प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही प्रतिबंध हैं। कर्नाटक सरकार पहले ही नए साल के जश्न पर एक अहम फैसला लिया है। नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भी घोषणा की गई है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

देश की राजधानी दिल्ली में भी नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। केजरीवाल सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई जश्न नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि पिछले 24 घंटों तेलंगाना में 182 कोरोना मामले दर्ज किये गये। कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही तेलंगाना में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 6,72,447 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 4,017 पहुंच हो गई हैं।

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