हैदराबाद : नामपल्ली कोर्ट ने तीन साल पहले सैफाबाद थाना क्षेत्र में एक दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय ने आदेश दिया है कि मामले के दोषी 45 वर्षीय एड्ला रमेश को मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई है। इसके अलावा सात लाख रुपये हजार जुर्माने की भी सजा सुनाई।
गौरतलब है कि 2018 में एड्ला रमेश ने एक 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। मामले का पता चलने के बाद परिवार के सदस्य और जाति समूह के लोग आंदोलन पर उतर आये थे।
एसीपी वेणुगोपाल रेड्डी के नेतृत्व में गठित पुलिस दल ने आरोपी गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पॉक्सो, एससी और एसटी अत्याचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। इस राशि में से 80 फीसदी सावधि जमा करने और 20 प्रतिशत नकद पीड़िता को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी पर लगाया गया जुर्माना और मुआवजा दो महीने के भीतर पीड़िता को दिया जाये।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी सुरेश ने आरोपी रमेश को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 22 पन्नों का फैसला सुनाया। इस फैसला की दलित समुदाय और महिला संगठनों ने सही फैसला बताया।