Crime : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा

हैदराबाद : अतिरिक्तक जिला सत्र न्यायालय (एससी/एसटी कोर्ट) पी जयलक्ष्मी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छह आरोपियों को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा हर एक आरोपी को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने मीडिया को बताया कि मियापुर थाना क्षेत्र में 19 जनवरी 2019 को हफीजपेट रेलवे स्टेशन के पास आरोपियों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तब महिला वहां पर शौच करने गई थी।

इसी समय वहां पहुंचे आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने इस घटना को लेकर परिवार को बताया। परिवालों ने उसी दिन देर रात थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 376 डीए, एससी/एसटी प्रताड़ना एक्ट की धारा 3 (2) वीवी और ए के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने इस मामले में शामिल छह आरोपी- आदित्या नगर निवासी, न्यू हफीजपेट निवासी और पेशे से सेंट्रिंग का काम करने वाला शेख शौकत, मोहम्मद खालीद, उर्फ अब्बू, प्रेमनगर, न्यू हफीजपेट निवासी और पेशे से मोबाइल रिपेयर का काम करनेवाला मोहम्मद अफरोज उर्फ लाल, आदित्या नगर निवासी और पेशे से एसी मेकानिक अब्दुल सलमान खान, आदित्या नगर निवासी और कार चालक शेख सलमान और आदित्या नगर निवासी और पेशे से ऑटो चालक मुजाहिद खान को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।

अतिरिक्तक जिला सत्र न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता टी वेंकटेश्वर प्रसाद की दलील और सबूत के आधार पर छह आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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