इंडियन रेलवे ने बदले नियम, न करें ये सात गलतियां, वर्ना पड़ सकते हैं लेने के देने

हैदराबाद : ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे ने नियम और सख्त कर दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से कई गलतियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कदम उठाए हैं। बिना टिकट सफर करने से लेकर महिला कोच में चढ़ने और ट्रेन में धूम्रपान करने जैसी गलतियों पर अब 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ और गलतियों के लिए जेल के साथ-साथ 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के नए नियम लाए गए हैं। इसलिए यात्रीगण ट्रेन यात्रा में परेशानी न हो इसके लिए ये सात गलतियां बिल्कुल मत करना और परेशान नहीं होना।

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  1. बिना टिकट सफर करने पर:
    वैध टिकट के बिना ट्रेन में सफर करने पर टिकट एग्जामिनर (TT) तुरंत कार्रवाई करेगा। सफर की गई दूरी और टिकट के प्रकार के आधार पर टिकट के किराए के साथ-साथ अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। जरूरत पड़ने पर मौके पर ही केस भी दर्ज किया जा सकता है।
  2. महिला कोच में चढ़ने पर:
    महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पर आरक्षित कोचों में बिना किसी उचित कारण के पुरुष सफर करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। स्थिति के अनुसार जुर्माना लगाने के साथ-साथ रेलवे अधिकारी अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।
  3. ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करने पर:
    ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर अधिकतम 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना न भरने पर मामला कोर्ट तक जा सकता है। ऐसे मामलों में और ज्यादा जुर्माना भी लग सकता है।
  4. रेलवे सुविधाओं का दुरुपयोग:
    वेटिंग हॉल, रिजर्व सीटें, प्लेटफॉर्म या अन्य रेलवे सुविधाओं का जानबूझकर दुरुपयोग करना, नुकसान पहुंचाना या नियमों का उल्लंघन करना भी दंडनीय अपराध है। ऐसे कृत्यों पर पहले की तुलना में अब और सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।
  5. बिना अनुमति सामान बेचने पर:
    ट्रेन में या स्टेशन पर रेलवे की अनुमति के बिना खाने-पीने की चीजें, खिलौने या अन्य सामान बेचने पर अधिकतम 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  6. ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगने पर:
    ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने को रोकने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाए हैं। भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  7. विस्फोटक सामग्री ले जाने पर:
    विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील वस्तुएं या अन्य प्रतिबंधित सामान के साथ सफर करना गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ-साथ मामले की गंभीरता के अनुसार जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले अपने सामान में प्रतिबंधित चीजें न हों, इसकी जरूर जांच कर लें। वर्ना लेने के देने पड़ सकते हैं।

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