हैदराबाद : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशियों के लिए खलनायक बन गए हैं। विदेशियों के बच्चों को जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सीमित करने के साथ-साथ ‘बर्थ टूरिज्म’ को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए उन्होंने दो नए सनसनीखेज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं।
हालांकि, यह बात सभी को पता है कि अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशियों के बच्चों को संविधान के अनुसार जन्म से नागरिकता मिलेगी। इसको लेकर उस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस फैसले का विरोध करते हुए ट्रंप सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज हो गई थी। इसके बावजूद पीछे न हटते हुए ट्रंप ने अब नए आदेशों के रूप में फिर से लीगल रणनीति लागू की है।
सिर्फ अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से डिलीवरी के समय वीजा पर अमेरिका आने की प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए, ऐसे प्रयासों को रोकने की बात उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ की है। हालांकि, इस नए फैसले का भारतीय परिवारों पर गहरा असर पड़ेगा।
यह भी पढ़ें-
अमेरिका में प्रवासियों पर, खासकर अस्थायी नौकरी वीजा (H-1B, L1) पर वहां रह रहे हजारों भारतीय परिवारों पर इसका नकारात्मक असर होगा। वहां जन्म लेने वाले अपने बच्चों को अब सीधे अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी, इस चिंता ने उनमें फिर से डर पैदा कर दिया है। वैसे, ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए गए ये नए आदेश भी जल्द ही अमेरिका की अदालतों में खारिज होने की संभावना दिख रही है।
