केसीआर सरकार का बड़ा फैसला, अनुसूचित जनजातियों को दस फीसदी आरक्षण का आदेश जारी

हैदराबाद: तेलंगाना में केसीआर सरकार ने शनिवार को अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल, सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को दस फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मौजूदा समय में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण है।

आपको बता दें कि अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में एसटी समुदाय को दस फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बीते करीब छह सालों में तेलंगाना सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है।

आदेश के अनुसार, अब इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है। तेलंगाना सरकार ने इस मामले में विशेष परिस्थितियों पर विचार किया है। इसके बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को छह प्रतिशत से बढ़ाकर दस फीसदी करने का आदेश जारी हुआ। (एजेंसियां)

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