हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन बेचने के मामले में हस्तक्षेत्र नहीं कर सकती।
हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेंडर और ई-नीलामी के तरीके से जमीन की बिक्री पारदर्शिता के साथ करें। भाजपा नेता विजयशांति ने एचएमडीए परिधि के कोकापेटा और खानामेट में जमीन की बिक्री के लिए पिछले साल सितंबर में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले की आज सुनवाई की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार को जमीन नहीं बेचने के कानूनी प्रावधानों को नहीं बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम और कानून के अनुसार सरकार जमीन बेच सकती है। इसके बाद विजयशांति की याचिका को खारिज कर दिया।