विधायक अकबरुद्दीन के मामले खारिज पर विधायक राजा सिंह की गंभीर टिप्पणी, साझा किया अंधा कानून’ का पोस्टर

हैदराबाद : नामपल्ली कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एआईएमआईएम के चांद्रायनगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन के खिलाफ दर्ज दो मामलों को बुधवार को खारिज कर दिया। इस पर गोशामहल के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने सवाल किया कि हमारे लिए एक न्याय और एआईएमआईएम के लिए दूसरा न्याय? इसी क्रम में राजा सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की अभिनीत फिल्म ‘अंधा कानून’ का पोस्टर साझा किया है।

गौरतलब है कि नामपल्ली कोर्ट ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण मामलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने अकबरुद्दीन ओवैसी को खिलाफ निर्मल और निजामाबाद जिले में दर्ज किये गये भड़काऊ भाषण मामलों में बुधवार को बरी कर दिया।

हालांकि कोर्ट ने चेतावी दी कि भविष्य में भड़काऊ इस प्रकार के भाषण न दें। कोर्ट ने साफ किया कि मामले खारिज किये जाने के चलते जश्न भी न मनाये। करीब 10 साल पहले दर्ज मामले की लंबी सुनवाई के बाद नामपल्ली कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अकबरुद्दीन के वकील ने कहा कि अदालत ने मामले को इसलिए खारिज कर दिया कि पुलिस ने ठोस कोई सबूत पेश नहीं किया।

हालांकि, लंबी सुनवाई के दौरान 38 गवाहों से पूछताछ करने वाली अदालत ने एसएफएल रिपोर्ट की भी जांच की। निर्मल और निजामाबाद में दस साल से पहले अकबरुद्दीन के भड़काऊ बयान से कोहराम मच गया था। पुलिस ने कथित तौर पर नफरत फैलाने के आरोप में अकबरुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 153ए, 295 और 188 के तहत मामला दर्ज किया है।

इस मामले में 8 जनवरी 2013 को गिरफ्तार किये गये अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में रहे थे। उच्च न्यायालय ने नामपल्ली न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इन दोनों मामलों के संबंध में निर्मल में दर्ज प्राथमिकी को ही मुख्य मामला मानें। इस संदर्भ में दर्ज मुकदमा दस साल तक चला।

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