जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय कौशाम्बी का उपक्रम
कौशाम्बी (डॉ नरेन्द्र दिवाकर की रिपोर्ट) : 3 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा मंझनपुर कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में बच्चों के अधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में पूर्णिमा प्रांजल, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय कौशाम्बी, ने भारतीय संविधान के भाग तीन और चार में दिए गए मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट, बाल कल्याण समिति, एंटी रैगिंग एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता),
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनिय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में दण्ड प्रकिया संहिता) की धारा 125 के तहत उपलब्ध भरण पोषण के उपबंधों सहित अन्य अधिनियमों में बालकों से संबंधित तमाम प्रावधानों, पीड़ित क्षतिपूर्ति व विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
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इस दौरान बालकों की जिज्ञासाओं का भी समाधान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिमा प्रांजल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चुन्नी लाल, नायब तहसीलदार मंझनपुर, पी. एल. वीगण मनीषा दिवाकर, अखिलेश चौधरी और कृष्णा कपूर सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे हैं।