तेलंगाना: डबल पंचर लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन के बाद चार महिलाओं की मौत, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

हैदराबाद : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में डबल पंचर लैप्रोस्कोपी (डीपीएल) से गुजरने के बाद आई जटिलताओं के कारण चार महिलाओं की मौत हो गई है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम के सिविल अस्पताल में 25 अगस्त को आयोजित महिला नसबंदी शिविर में महिलाओं का ऑपरेशन हुआ। पीड़ित महिलाओं ने तीव्र आंत्रशोथ की शिकायत की। इलाज के दौरान चार महिलाओं की मौत हो गई। मंगलवार को दो मौतों की सूचना मिली थी, इसके बाद मरने वालों की संख्या चार हो गई।

जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ जी श्रीनिवास राव के अनुसार, शिविर में 34 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। जबकि 30 महिलाओं को छुट्टी दे दी गई, चार महिलाओं ने तीव्र आंत्रशोथ की शिकायत की और इलाज के लिए निजी अस्पतालों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि चारों महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल के अधीक्षक को आजीवन निलंबित कर दिया है। राव ने कहा कि सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

तेलंगाना सरकार ने जन स्वास्थ्य निदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 30 महिलाओं की हालत स्थिर है। उनमें से कुछ को एहतियात के तौर पर निजाम के आयुर्विज्ञान संस्थान (एनआईएमएस) हैदराबाद में भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टर उन पर पैनी नजर रखे हुए है। श्रीनिवास राव ने आगे कहा कि नसबंदी शिविर एक नियमित अभ्यास है। इस शिविर में डीपीएल, ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी सर्जरी की जाती है। उन्होंने बताया, “अनुभवी डॉक्टर सर्जरी करते हैं। यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उन कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।”

अधिकारियों बताय कि डीपीएल उन महिलाओं के लिए पसंदीदा सर्जरी है जो न्यूनतम जटिलताओं के साथ स्थायी नसबंदी चाहती हैं। डीपीएल से गुजरने वाली महिलाओं को उसी दिन छुट्टी दी जा सकती है और वे तुरंत अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू कर देती हैं। सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और दो बेडरूम के घरों की घोषणा की है। मृतक महिला के जीवित बच्चों को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।

इस बीच, तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने रंगारेड्डी के जिलाधीश को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और 10 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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