उत्तर प्रदेश में एक और पत्नी और प्रेमी को मौत की सजा, पढ़ें दोनों मामलों में अंतर

हैदराबाद: मेरठ ‘ब्लू ड्रम’ हत्या मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड दिए जाने के दो दिन बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाया। पति की बेरहमी से हत्या कर, उसे सांप के काटने से हुई प्राकृतिक मौत के रूप में दिखाने के लिए शव के पास सांप रखने वाली पत्नी को और उसके प्रेमी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए फैसला दिया।

मेरठ ‘ब्लू ड्रम’ हत्या मामले में फांसी की सजा पाई मुस्कान रस्तोगी और यह रविता कश्यप दोनों का मेरठ चौधरी चरण सिंह जिला जेल के एक ही बैरक (बैरक 2B) में होना दिलचस्प है। मेरठ के अकबरपुर सादत गांव के टाइल्स वर्कर अमित कश्यप (32) हत्या मामले में रविता कश्यप (30) और प्रेमी अमरदीप (23) को कोर्ट ने दोषी ठहराया। मेरठ अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश जैवीर सिंह नागर ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

रविता कश्यप और प्रेमी अमरदीप

अमित के पास काम करने वाले अमरदीप को अमित की पत्नी रविता के बीच अवैध संबंध बन गया। यह बात अमित को पता चलने से, दोनों ने मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रची। पूजा के लिए है कहकर एक सपेरे के पास से 1,000 रुपये देकर एक सांप खरीदा। पिछले साल 12 अप्रैल, 2025 रात अमित के सोते समय अमरदीप को घर बुलाया और बाद में दोनों ने मिलकर अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी।

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अमित के मौत के बाद उसके शव के पास वह सांप छोड़ दिया। अगले दिन सुबह रविता ने परिवार के सदस्यों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अमित सांप के काटने से मौत हो गई । हालांकि अमित की गर्दन पर मौजूद निशानों को देखकर शक होने पर रिश्तेदारों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जिद की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी मौत घोंटकर किया गया। इसके अलावा मृतक के पास छोड़ा गया सांप बहुत जहरीला नहीं है। पुलिस की पूछताछ में रविता द्वारा सच कबूल करने से दोनों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में 12 गवाहों से पूछताछ के बाद दोनों को फांसी की सजा दी गई।

‘ब्लू ड्रम’ हत्या मामला

आपको बता दें कि सौरभ राजपूत मर्डर केस में जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की कोर्ट ने बुधवार को दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मौत की सजा सुनाई। इससे पहले 30 सितंबर 2026- कोर्ट ने मुस्कान और साहिल दोषी करार दिया और 14 अक्टूबर 2026- कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाई।

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