Pocso Court: नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

हैदराबाद : पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। स्थानीय एलबी नगर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश हरीश ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 2016 का है। 4 साल की मासूम बेटी की मां ने 5 फरवरी 2016 को एक थाने में शिकायत की कि आरोपी काटम राजू ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है।

पुलिस के अनुसार, काटम राजू बच्ची को पैसे देने के बहाने पास के एक घर में ले गया और जब वह खेल रही थी तो उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद उसने अगले दिन 4 फरवरी को फिर बच्ची को पैसे का लालच दिया। लेकिन मासूम बच्ची वहां से भाग गई और पूरी घटना अपनी मां को बता दी। 

अधिकारियों ने बताया कि उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से संबंधित सभी सबूत एकत्र किये। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए यौन अपराधों से बच्चों के विशेष संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) कोर्ट के जज हरीश ने आरोपी राजू को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। (एजेंसियां)

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