Crime News: कांग्रेस पार्टी की महिला नेता के साथ नारायणपेट जिलाध्यक्ष ने किया दुष्कर्म! मामला दर्ज

हैदराबाद: तेलंगाना के नारायणपेट जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार रेड्डी के खिलाफ उसी पार्टी की एक महिला नेता ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किये जाने का पंजागुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला नेता ने दर्ज शिकायत में कहा कि हाल ही में शिवकुमार रेड्डी उसे एक होटल में बुलाया और शीतल पेय में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसने अपने सेल फोन पर नग्न तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है।

पीड़िता द्वारा 7 मई को पंजागुट्टा पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि 2020 के नगरपालिका चुनाव अभियान के तहत पीड़ित महिला नेता को नारायणपेट जिला आवंटित किया गया था। उस समय नारायणपेट जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार रेड्डी से परिचित हो गया।

इसी समय शिवकुमार रेड्‍डी ने महिला नेता से कहा, “मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। तीन साल से अधिक वह जिंदा नहीं रह सकती। मुझे एक साथी चाहिए। मैं तुमसे शादी करूंगा।” दुब्बाका चुनाव के दौरान एक रात शिवकुमार रेड्डी शराब के नशे में मेरे कमरे में आया और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर किया। अविवाहिता होने के कारण उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे साथ मारपीट की। मेरे विरोध करने पर चला गया।

पीड़ित महिला नेता ने आगे कहा, “24 जून 2021 को शिवकुमार रेड्डी मुझे एक होटल ले गया। वहां पर भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मगर मैंने इंकार किया। इसके चलते उसने मेरे गले में एक पीली रस्सी बांधकर कहा कि हमारी शादी हिंदू परंपरा के अनुसार हो गई है। इसके बाद उसने मेरे साथ जबरन यौन शोषण किया। एक बार मुझे काम के बहाने बैंगलोर ले गया और वहां पर मेरे साथ रेप किया।”

“हाल ही में शिवकुनार रेड्डी ने बेगमपेट के एक होटल में मुझे बुलाया। दुष्कर्म करने की कोशिश की। मैंने इसका विरोध किया। इसके चलते उसने मुझे बातों में बहला कर शीतल पेय में नशीले पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसने सेल फोन में नग्न तस्वीरें ली और वीडियो बनाया। उसके बाद उसने धमकी दी कि उसके पास नग्न तस्वीरें और वीडियो है। मुझे ब्लैकमेल किया कि जब भी उसे बुलाया गया तो आये और इच्छा पूरी करें। साथ ही अपने समर्थकों के साथ अपमानित करके की कोशिश की।” इसके चलते पुलिस ने शिवकुमार रेड्डी के खिलाफ आईपीसी की धारा 417, 420, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

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