हैदराबाद: पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जुबली हिल्स गैंग-रेप मामले में अहम खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक छह आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से केवल एक नाबालिग है और बाकी सब बालिग है। एक आरोपी की उम्र एक महीना कम 18 साल है।
सीपी सीवी आनंद ने कहा कि मामले के हर पहलू की गहन जांच और दो-तीन बार क्रॉस-चेकिंग के बाद मीडिया के सामने आये हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में रहने वाले एक लड़के की वजह से पार्टी आयोजित की गई थी। इसके बाद यह पार्टी ही दुष्कर्म का कारण बनी है।
एम्नेसिया पब में पार्टी
सीपी सीवी आनंद ने कहा, “बेंगलुरु निवासी एक लड़का पार्टी करने के लिए हैदराबाद में तीन दोस्तों से संपर्क किया। उन दोस्तों ने कुछ पबों से संपर्क किया और उसेसे कहा कि 1200 से 1500 रुपये के टिकट की कीमत के साथ एक अच्छी पार्टी कर सकते हैं। इनमें से मेजर मित्र- कुणाल और उस्मान अली खान के जरिए एम्नेसिया पब में पार्टी करने की अनुमति ले ली। गैर-शराब और गैर-धूम्रपान शर्तों के तहत अनुमति ले ली।”
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अप्रत्याशित प्रतिक्रिया
सीपी ने बताया कि उन्होंने पब प्रबंधकों से कई बार-बार बातचीत की और टिकट की कीमत को 12 सौ रुपये से घटाकर 900 रुपये कर दी। उसके बाद बेंगलुरु के लड़के (दोस्त) की पार्टी कहते हुए उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इस पर उन्हें अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली। 150 लोगों के लिए पार्टी की अनुमति ली गई। मगर यह संख्या पार हो गई है। उन्होंने कहा कि टिकट की कीमत में कमी के बावजूद उनसे बिना बताये 1,200 रुपये और उससे अधिक शुल्क वसूल किया। एक लाख रुपए एडवांस देकर पार्टी का आयोजन किया गया था।
बदतमीजी करना शुरू
सीपी ने कहा, “पीड़िता ने एक दोस्त के माध्यम से पार्टी के बारे में जानने के बाद 1,300 रुपये का भुगतान किया और 28 मई को दोपहर करीब 1 बजे दोस्त के साथ पार्टी के लिए पब पहुंच गई। दोपहर 1.50 बजे तक पीड़िता और उसका दोस्त मिलकर डांस किये। इसके बाद दोस्त चला गया। इसके बाद वह अन्य दोस्त के मिल गई। आरोपी उसे पहले से ही देख रहे थे। दोपहर 3.15 बजे उनमें से एक ने उससे बातचीत करना आरंभ किया। बाद में उसके साथ एक अन्य आरोपी सादुद्दीन मलिक भी शामिल हो गया। ये दोनों उसके साथ बदतमीजी करना शुरू किया।”
पीड़िता आरोपियों की जाल में फंस गई
सीपी आनंद ने कहा, “पीड़िता और उसकी सहेली शाम करीब 5.15 बजे यह सोचकर पब से बाहर निकल गये कि आरोपियों का बर्ताव ठीक नहीं है। पीड़िता की सहेली ने तुरंत कैब बुक की और चली गई। मगर पीड़िता आरोपियों की जाल में फंस गई।”
जबरन किस किया और वीडियो बनाया
सीपी ने कहा, “आरोपियों ने पीड़िता को कार में रोड नं. 6 से रोड नं 14 बजे बेकरी को ले गये। बेकरी ले जाते समय रास्ते में ही कार में उसके साथ जबरन किस किया गया। आरोपियों ने खुद इस किस का वीडियो बनाया। इसके बाद शाम 6 बजे ये सभी मर्सिडीज से इनोवा कार में बैठ गये। इनोवा कार में सादुद्दीन मलिक समेत छह आरोपी और पीड़िता सवार हो गई। इनमें से एक नाबालिग बीच में कार उतर कर चला गया।”
पहले नाबालिग ने दुष्कर्म किया
सीपी ने बताया, “आरोपियों ने कार को पेद्दम्मा मंदिर के पीछे सुनसान इलाके में कार को रोका गया। पहले नाबालिग ने दुष्कर्म किया। उसके बाद एक के बाद एक चार आरोपियों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता के गर्दन और अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। दुष्कर्म करने के बाद इनोवा कार पब के पास लौट आई। वहां पर आरोपियों ने पीड़िता को वहीं पर छोड़कर चले गये। पीड़िता ने शाम 7.53 बजे अपने पिता को फोन किया। पिता वहां आया और बेटी को ले गया। उसने 31 मई की रात 8 बजे तक अपने माता-पिता को घटना के बारे में नहीं बताया।”
गर्दन पर चोट के निशान
सीपी सीवी आनंद ने कहा कि आरोपियों ने पब में ही दोपहर करीब 3 बजे दुष्कर्म करने की साजिश रची। पीड़िता की दोस्त मात्र आरोपियों की बर्ताव जानकर कैब बुक करके चली गई। पीड़िता मात्र उनके जाल में फंस गई। दुष्कर्म घटना के दो दिन तक पीड़िता सदमे में रह गई। उसके माता-पिता ने उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखे और कुछ होने का संदेह व्यक्त किया। 31 मई की शाम को पीड़िता के पिता ने पुलिस से संपर्क किया। तब तक 72 घंटे बीत चुके थे। पीड़िता को भरोसा केंद्र ले गये। परामर्श देने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया है। सीपी सीवी आनंद ने आगे कहा कि इस मामले में अहम सबूत जुटा लिए गए हैं और अदालत आरोपियों पर कड़ी सजा दे सकती है।
आईपीसी की धारा 376 और 323 के साथ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज
सीपी ने कहा, आईपीसी की धारा 376 और 323 के साथ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अगर आरोप तय होता है तो आरोपियों को मृत्यु तक जेल में रहना होगा। मौत की सजा की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सबूत मजबूत है। जुर्माना भी लगने की संभावना है। छठे आरोपी ने रेप नहीं किया। लेकिन, उसने कार में पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसे कम से कम 5 से 7 साल की सजा हो सकती है।
वीडियो वायरल हो गये
सीपी ने कहा कि आरोपियों के बीच मतभेद सामने आये हैं। आरोपियों ने भविष्य में वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से वीडियो को शेयर किये। परिणामस्वरूप यह वीडियो वायरल हो गये।