हैदराबाद: पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले मोइनाबाद फार्म हाउस केस (टीआरएस विधायक खरीद-फरोख्त मामला) में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड को एसीबी कोर्ट की ओर से खारिज किये जाने का समर्थन किया है।
पुलिस की याचिका को खारिज करने वाली तेलंगाना हाई कोर्ट ने एसीबी कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। पीसी एक्ट में एसीबी मात्र गिरफ्तार बता सकती है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इस मामले में गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।
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टीआरएस विधायक खरीद-फरोख्त मामले ने एक और अहम मोड़ ले लिया है। हाल ही में सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी ने मोइनाबाद फार्महाउस में हुई बातचीत के शुक्रवार को दो ऑडियो जारी किये गये हैं। विधायक पायलट रोहित रेड्डी, स्वामीजी रामचंद्र भारती उर्फ सतीश चंद्र और नंदकुमार के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में राजनीतिक जीवन और सौदेबाजी के बारे में संवाद शामिल है।