हैदराबाद: विधायकों की खरीद के मामले ने अहम मोड़ ले लिया है। साइबराबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को खारिज किये जाने पर तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में देने का हाई कोर्ट से आग्रह किया है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की ओर से आरोपियों की रिमांड खारिज किये जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाउस मोशन पिटीशन पर आज दोपहर सुनवाई होने वाली है।
आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को 27 अक्टूबर एसीबी कोर्ट में पेश किया। हालांकि, एसीबी जज ने तीनों की रिमांड खारिज कर दिया। जज ने उचित साक्ष्य के अभाव के चलते रिमांड पर लेने से मना कर दिया गया।खबर है कि जज ने कहा कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पीसी एक्ट लागू नहीं होता। आरोपों में उल्लिखित धन और उससे संबंधित सबूत नहीं होने के कारण न्यायाधीश ने रिमांड को खारिज कर दिया। जज ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया।