अमरावती : आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को उच्च न्यायालय की ओर से फटकार लगाना आम बात हो गई हैं। हाल ही में दो आईएएस अधिकारियों को एक सप्ताह जेल की सजा सुनाई देने से हड़कंप मच गया था। इसी क्रम में एक आईपीएस अधिकारी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। विजयवाड़ा के एसीपी श्रीनिवास राव को उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह जेल की सजा सुनाई।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसीपी श्रीनिवास राव को एससी और एसटी के एक मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन श्रीनिवास राव ने इसका पालन नहीं किया। इस बात से नाराज उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना मानते हुए एक सप्ताह कारावास की सजा का आदेश जारी किया। हालांकि लोक अभियोजक के अनुरोध पर अदालत ने सजा को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अदालत की अवमानना के मामले में एक सप्ताह जेल की सजा सुनाई थी। अधिकारियों ने अप्रैल में 36 कर्मचारियों को नियमित करने के उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की थी। दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गिरिजा शंकर और चिरंजीवी चौधरी को एक हफ्ते की जेल सुनाई थी। हालांकि, उन्होंने अपनी सेवा की समीक्षा करने और सजा कम करने का अनुरोध किया था। इसके चलते हाईकोर्ट ने दिन भर कोर्ट के हॉल में बैठने का आदेश दिया था।