हैदराबाद: देश के साथ तेलंगाना में हड़कंप मचाने वाले दिल्ली शराब घोटाला कांड में ईडी अधिकारियों ने एमएलसी कल्वकुंट्ला कविता का नाम शामिल किया। मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों के अनुसार, इस मामले के आरोपी अमित अरोरा की रिमांड रिपोर्ट में अधिकारियों ने एमएलसी कविता का नाम शामिल किया है।
ईडी अधिकारियों ने जांच पाया कि साउथ ग्रुप जो इस कांड के आरोपी विजय नायर है, को एक सौ करोड़ रिश्वत भुगतान करने वालों में कविता भी शामिल है। अधिकारियों ने अपनी जांच में यह भी पाया कि इस मामले में और उससे जुड़े हर प्रकार के सबूत मिटाने के लिए कविता लगभग दस सेलफोन को ध्वंस किया है। 32 पन्नों की इस रिपोर्ट में तीन जगहों पर के कविता के नाम का जिक्र है। संदेह है कि निजी उड़ानों में बेगमपेट हवाईअड्डे से पैसा ले जाया गया था। ताजा रिमांड रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इस’साउथ ग्रुप’ को शरथ रेड्डी, के कविता और मागुन्टा द्वारा नियंत्रित किया है।
गुरुग्राम के रहने वाले अमित अरोरा बड्डी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दिल्ली की शराब नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी दोस्तों में से एक हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आज सुबह ईडी ने शराब कारोबारी अमित अरोरा को गिरफ्तार किया। सिसोदिया को अर्जुन पांडेय, दिनेश अरोरा और अमित अरोरा करीबी दोस्त है। सीबीआई मामले में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। अधिकारियों ने उनका बयान भी दर्ज किया।
ईडी ने ताजा रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए 10 सेल फोन नष्ट कर दिए गए हैं। सबूत नष्ट किया गया। इस मामले में कुल 36 लोगों ने 1.38 करोड़ रुपये के 170 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए। जांच में जुटाए गए ब्योरे के आधार पर एमएलसी कविता को नोटिस जारी कर सकते हैं। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के दौरान अमित अरोड़ा द्वारा दिए गए बयान में पुष्ट तथ्यों के आधार पर रिमांड रिपोर्ट दी गई है।
दूसरी ओर सीबीआई ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। अधिकारियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 10 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुलदीप सिंह को A1, नरेंद्र सिंह को A2, विजय नायर को A3, अभिषेक बोइना पल्ली को A4 बनाया गया है। सीबीआई ने पहले मामले की जांच की, फिर ईडी ने दखल दिया। सीबीआई कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक राव को पहले ही जमानत दे चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।