हैदराबाद : बोधन विधायक शकील के नाम वाली कार के स्टीकर मामले को लेकर शहर की पुलिस सतर्क हो गई है। नियमों के विरुद्ध स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे और जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी एवी रंगनाथ ने शनिवार को गाइडलाइंस जारी किया है।
उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर वाहन पर पुलिस, सरकारी वाहन, पार्षद, प्रेस, आर्मी, विधायक और एमपी (सांसद) स्टिकर लगाकर घुमने वालों के खिलाफ 50, 51, 52 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कारों पर लगी डार्क फिल्म को भी हटा दें और स्क्रीन के शीशों पर विजुअल लाइट ट्रांसमिशन लगा लें। कार डेकोरेटर्स को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरटीए अनुमोदित शीशा ही लगाएं। आरटीसी बसें, प्राइवेट टूरिस्ट और स्कूल बसों पर लगी डार्क शीशों को हटाया जाये।
इसी क्रम में शहर के तिरुमलगिरी यातायात पुलिस ने शनिवार को वाहनों पर लगे विधायकों, सांसदों, पुलिस, प्रेस और विभिन्न संगठनों के स्टिकर हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। तिरुमलगिरी चौरास्ता और अन्य स्थानों पर वाहनों की तलाशी ली गई। आरटीए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टिकर हटा दिए गए। ट्रैफिक एसीपी रविशंकर ने कहा कि एक बार फिर ये वाहन स्टिकर के साथ पकड़े गए तो वाहन जब्त कर केस दर्ज किया जाएगा।