हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित सभा में भाग लेने की अनुमति देने से इंकार किया है। इसके लिए कुलपति से संपर्क करने का निर्देश दिया है। साथ ही कुलपति के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार किया। कोर्ट ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
उस्मानिया विश्वविद्यालय के जेएसी नेताओं ने बुधवार को दूसरी बार हाउस मोशन पिटीशन दायर कर राहुल गांधी के सभा की अनुमति मांगी। याचिका पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को सभा में भाग लेने की अनुमति कुलपति दे सकते हैं। उनके फैसले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने इस महीने की 7 तारीख को उस्मानिया विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ राहुल गांधी की सभा करने की योजना बनाई है। मगर उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति ने बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस समय कुलपति छुट्टी पर है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि 150 छात्रों के साथ सभा कर सकते हैं। इसके लिए कुलपति से अनुमति लेने और देने का सुझाव दिया था। मगर कुल सचिव ने विश्वविद्यालय की परीक्षा और अन्य कार्य में बाधाएं उत्पन्न होने के कारण अनुमति देने से इंकार किया।
इसी क्रम में उस्मानिया विश्वविद्यालय के जेएसी नेताओं ने हाईकोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दायर किया। इस पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कुलपति को राहुल गांधी की सभा पर गौर करने का निर्देश दिया। फिर भी कुलपति ने राहुल की सभा को अनुमति से इनकार किया।
इसके चलते उस्मानिया विश्वविद्यालय के जेएसी नेताओं ने एक बार फिर हाउस मोशन पिटीशन दायर किया। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कुलपति को राहुल गाधी की सभा को अनुमति देने का निर्देश दिया।