हैदराबाद : तेलुगु में ‘आसरा’ का मतलब यानी अर्थ है- मदद या सहायता। तेलंगाना सरकार ने बुजुर्ग, विकलांग, विधवा और जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी मदद के लिए ‘असरा पेंशन योजना’ शुरू की है। हथकरघा श्रमिक, ताड़ी तासक श्रमिक, बीड़ी मजदूर और एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोग भी आसरा पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
हर साल 5,500 करोड़ रुपये खर्च
तेलंगाना राष्ट्र समिति 2014 के चुनावों के दौरान दिये गये आश्वासन के मुताबिक इस पेंशन योजना को लागू किया। चुनाव जीतने के बाद पहली बार 8 नवंबर 2014 को 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महबूबनगर जिले के कोत्तूर में इस योजना की शुरुआत की थी। तब से सरकार इस योजना पर हर साल 5,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
यह है लाभार्थी
यह पेंशन दिव्यांगों के लिए 3016 रुपये, एकल महिलाओं के लिए 2016, बीड़ी श्रमिकों के लिए 2016, फाइलेरिया रोगियों के लिए 2016, एचआईवी रोगियों के लिए 2016, वृद्धों के लिए 2016, हथकरघा श्रमिकों के लिए 2016 और विधवाओं के लिए 2016 रुपये दिये जाते हैं।
पेंशन के लिए कौन पात्र है?
तेलंगाना सरकार आसरा पेंशन योजना के तहत 57 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2,016 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। उम्र का निर्धारण वोटर कार्ड या आधार कार्ड पर दर्शाई गई जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। साथ ही आवेदक के नाम पर मेट्टा भूमि 7.5 एकड़ और मागानी भूमि 3 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह हैं शर्तें
साथ ही परिवार की वार्षिक आय गांवों में 1.5 लाख रुपये और शहरों में 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि उच्च आय वाले व्यवसाय भी पेंशन के लिए अपात्र हैं। डॉक्टर, ठेकेदार, उच्च आय वालों को यह पेंशन नहीं मिलेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और स्वतंत्रता सेनानी भी इस योजना के तहत पेंशन के हकदार नहीं हैं।
57 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आसरा के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों के लिए कोई आयु मानदंड नहीं है। विधवाओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हथकरघा श्रमिकों की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण, आधार कार्ड नंबर, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा या स्थानीय डाकघर का IFSC कोड,
आयु सत्यापन दस्तावेज, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, हथकरघा श्रमिक को हथकरघा सहकारी समिति से संबंधित होने का प्रमाण, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति और 51 फीसदी सुनाई देने वाले SADAREM प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन कैसे करें?
तेलंगाना सरकार सहायता पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसे आवेदन करना बहुत आसान है। जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे इस आवेदन को आधिकारिक पोर्टल ttps://www.ghmc.gov.in/ या अपने नजदीकी मी-सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंटआउट लें और सभी आवश्यक जानकारी भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए। यह आवेदन पत्र बिल कलेक्टर कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम राजस्व अधिकारी आवेदन प्राप्त करते हैं। पात्र लाभार्थी मी सेवा केंद्र से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
गलत सूचना मिलने पर
नगर आयुक्त, डिप्टी और जोनल अधिकारी आवेदनों की जांच करने वालों को समय-समय पर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर पेंशन मंजूर करेंगे। लाभार्थियों की पहचान करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण की जानकारी, जनगणना, विकलांग व्यक्तियों, विधवाओं, बुजुर्गों और समुदाय के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखा जाता है। आवेदन की समीक्षा या मौके की जांच में कोई गलत सूचना मिलने पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी।
ऑनलाइन पद्धति
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए: http://www.aasara.telangana.gov.in/ पर जाएं। सरकार ने सहायता पेंशन योजना के लिए एक विशेष ई-मेल पता और टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है। टोल फ्री नंबर: 1800-200-1001 और ई-मेल: aasarapension@gmail.com हैं।