तेलंगाना उपभोक्ता आयोग ने अपोलो अस्पताल को मृतक परिजनों को 15 लाख रुपये देने का दिया आदेश

हैदराबाद: तेलंगाना उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपोलो अस्पताल (जुबली हिल्स) को सेवा में कमी और चिकित्सा लापरवाही के लिए एक मरीज के परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायत एम आर ईश्वरन की पत्नी ई शांता कुमारी ने दर्ज की थी। उसकी 53 वर्ष की आयु में मौत हो गई थी। मृतक परिवार को नौ साल बाद न्याय मिला है।

ईश्वरन को 2012 में 45 दिनों से पेट में दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे उल्टी भी हुई थी। दो दिन बाद उसे कॉलोनोस्कोपी टेस्ट के लिए बुलाया गया। डॉक्टरों की मौजूदगी में उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के कुछ ही मिनटों के भीतर, नर्स और कर्मचारी एक ताजा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए चले गये। इसी बीच ईश्वरन कोमा में चला गया और फिर कभी ठीक नहीं हुआ। हालांकि वह 116 दिनों तक अस्पताल की देखरेख में वेंटिलेटर पर था। लेकिन 2013 में उसकी मौत हो गई।

शांता कुमारी ने दर्ज शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले उसके पति का कोलोनोस्कोपी कराया गया था। साथ ही तर्क दिया कि यह मेडिसिटी अस्पतालों में आयोजित किया गया था और इतनी कम अवधि के भीतर रोगी को इसी तरह की एक और प्रक्रिया से गुजरना अनावश्यक था। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस विचार पर विचार किया कि बेहोश करने की क्रिया से संबंधित जटिलताएं जो जीआईई प्रक्रिया के दौरान शायद ही कभी होती हैं। असामयिक मृत्यु का कारण बनती हैं। (एजेंसियां)

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