हैदराबाद : यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपको पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि यह बेहद काम की खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है। इन नियमों की अनदेखी करने पर आपको भारी पड़ सकती है। आपसे वसूली भी हो सकती है। इतना ही नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था। सरकार की तरफ से लागू की गई यह व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए अभी भी लागू है। इसी बीच सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक, इसके लिए योग्य ही नहीं हैं और वे मुफ्त में राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है।
यदि किसी के पास सौ वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा। यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी की जाएगी। इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की रकम वसूली की जाएगी।
ऐसे परिवार जिनके पास कार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए अयोग्य लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। (एजेंसियां)