TRS विधायक खरीद-फरोख्त मामला: तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, तीन आरोपियों पर लगाई यह शर्त

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने टीआरएस विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले में अहम आदेश जारी किया है। इस मामले के तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजने के एसीबी विशेष कोर्ट के इंकार किये जाने के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार को हाई कोर्ट में लंच मोशन याचिक दायर की थी।

दायर याचिका पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों को शहर छोड़कर नहीं जाने का आदेश दिया। साथ ही आज शाम छह बजे तक अपने-अपने निवासों का पता साइबराबाद पुलिस आयुक्त को सौंपने का आदेश जारी किया।

साथ ही इस मामले में शामिल विधायक रोहित रेड्डी और अन्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। मामले की अगली सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी।

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आपको बता दें कि एसीबी की विशेष कोर्ट ने कल इस मामले के आरोपी रामचंद्र भारती, सिंम्हायाजी और नंदकुमार को सही सबूत नहीं होने के कारण न्यायिक हिरासत भेजने से इंकार किया था। इसी पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट की सुनवाई पर सर्वत्र उत्सकता थी।

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