हैदराबाद: केरल हाई कोर्ट ने नि:संतान दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईवीएफ के माध्यम से इलाज कराने की इजाजत दी है। एक महिला की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में पति की उम्र 61 साल और पत्नी की उम्र 39 साल है। कानूनन इस बात की इजाजत नहीं है कि 55 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुष का आईवीएफ के जरिए इलाज करवाया जा सके। इसलिए पत्नी ने कोर्ट का रुख अपनाया और अब जाकर उसे कामयाबी मिली है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में इस बात की इजाजत दी जाती है।
दायर याचिका में कहा गया है कि उसका पति हृदय रोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके साथ ही उसका हृदय केवल 40 फीसदी क्षमता पर काम कर रहा है। उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। संतान की चाह रखने वाले दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए आईवीएफ पद्धति से पति के वीर्य को निकालने और प्रेजर्व करने की अनुमति दे दी है। निःसंतान दंपत्ति अब पति की उम्र 61 साल हो जाने के बाद भी आशा व्यक्त कर रहे हैं।
गौरतलब है कि साल 2021 में लागू किए गए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) अधिनियम के मुताबिक आईवीएफ पद्धति से इलाज के लिए नियम बनाए गए हैं। जिसके तहत अस्पतालों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वे 50 से ऊपर की महिलाओं और 55 से ऊपर के उम्र के पुरुषों को आईवीएफ उपचार प्रदान कर सकें। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने स्पष्ट किया कि आदेश विशेष परिस्थितियों में जारी किया गया। युगल को पति के वीर्य को सुरक्षित रखने की अनुमति देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आगे इस मामले में किसी भी अप्रिय घटना या फिर याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य में और गिरावट पाई जाती है तो रिट याचिका में जो राहत मांगी गई है वह निष्फल हो जाएगी।
याचिका में दंपत्ति की ओर से यह जानकारी दी गई है कि पहले तो पत्नी ने बांझपन के इलाज का विकल्प चुना था। लेकिन आर्थिक तंगी और महामारी के कारण जारी नहीं रख सकी। इसके बाद जब दंपत्ति ने एक अस्पताल में इलाज फिर से शुरू करने का फैसला किया तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि कि पति ही संतान प्राप्ति के लिए उपयुक्त पात्र नहीं था। क्योंकि वह 55 वर्ष की कटऑफ आयु को पार कर चुका था। इसके चलते इलाज की इजाजत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। (एजेंसियां)