हैदराबाद: निजामाबाद सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने पत्नी की मौत का कारण बने पति को दस साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। पीपी रविराज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, दलवई मंडल के वेंगलपाड़ गांव की लावुड्या लावण्या की शादी 1 जनवरी 2013 को सिरिकोंडा मंडल के पाकाला गांव के बाधवत नवीन के साथ हुई थी। शादी के दौरान उसके माता-पिता ने 80 हजार रुपये नकद दहेज के साथ सोना और एक दोपहिया वाहन भेंट किया। दंपत्ति को एक बेटी और एक बेटा है।
इसी क्रम में नवीन अपनी पत्नी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। लावण्या पति के प्रताड़ना से तंग हो चुकी थी। उसने कृषि भूमि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके परिजनों ने सिरिकोंडा थाने में नवीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304बी और 498/ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने लावण्या के आत्महत्या को लेकर सभी प्रकार के सबूत और गवाह अदालत में पेश किये। अदालत ने सबूत और गवाहों के बयान सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने नवीन को दस साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।