हैदराबाद: बहू के सुसाइड मामले में पूर्व सांसद सिरिसिल्ला राजय्या को बड़ी राहत मिली है। वरंगल जिला अदालत ने मंगलवार को राजय्या और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 4 नवंबर 2015 को राजय्या के मकान में उनकी बहू सारिका (35), पोते- अभिनव (7), अयान (3) और श्रियान (3) संदेहास्पद हालत में जिंदा जल गये थे।
घटना को लेकर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज करने वाली पुलिस ने सिरिसिल्ला राजय्या, उनकी पत्नी माधवी, सारिका के पति अनिल और परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर वरंगल जेल भेज दिया था।
हालांकि, हैदराबाद के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के विशेषज्ञों ने बताया कि दुर्घटना गैस रिसाव के कारण हुई थी। पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों को एकत्र कर फॉरेंसिक लैब भेजा था।
एमजीएम में पोस्टमॉर्टम के दौरान विस्रा परीक्षण के लिए शरीर के अंगों से नमूने भी एकत्र किए गए थे। पुलिस द्वारा भेजे गए नमूनों पर एफएसएल लैब में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 20 दिनों के परीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सिरिसिल्ला राजय्या के बेटे अनिल, दूसरे आरोपी सांसद राजय्या और तीसरे आरोपी राजय्या की पत्नी माधवी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस घटना से स्तब्ध कई लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि राजय्या के परिजनों ने ही बहू और पोते की हत्या की होगी।
कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद के परिणामों के चलते राजय्या को पार्टी से निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस मामले के संबंध में उचित सबूत पेश नहीं कर पाने के कारण वरंगल जिला अदालत ने मंगलवार को राजय्या और परिवार के परिवार के अन्य सदस्यों को बरी कर दिया और मामले को खारिज किया। इसके चलते सिरिसिल्ला के राज्यय्या को बड़ी राहत मिली है।