हीरा ग्रुप की संस्थापक नोहेरा शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

हैदराबाद: आर्थिक अपराध शाखा की साइबराबाद पुलिस ने हीरा ग्रुप की संस्थापक और सीईओ नोहेरा शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से मेमो मिलने के बाद मामला कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ साल पहले हीरा ग्रुप और नोहेरा शेख के खिलाफ लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोप में कई मामले दर्ज किया गया था। एसएफआईओ ने इन मामलों को अपने हाथ में ले लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को आदेश दिया था कि एसएफआईओ कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाये। साथ ही उन सभी राज्यों से कहा जहां एफआईआर दर्ज की गई हैं कि वे कानून के मुताबिक आरोपों की जांच करें। इसलिए सीएफआईओ से मेमो मिलने के बाद साइबराबाद कमिश्नरेट की ईओडब्ल्यू पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसे कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से स्थानांतरित कर दिया गया। मामला 2021 में दर्ज किया गया था। एसएफआईओ ने स्पष्ट किया कि वे केवल कंपनी कानून से संबंधित मामलों की जांच करते हैं।

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आरोपी ने हीरा ग्रुप की स्थापना की थी जो सोने की खरीद का काम करता था और अपने ग्राहकों को सोना देने का वादा करके योजनाएं चलाता था। शिकायतकर्ताओं में से एक ने ईओडब्ल्यू पुलिस को बताया कि उसने हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड और हीरा फूडेक्स लिमिटेड सहित हीरा ग्रुप की कंपनियों में 1,55,000 रुपये का निवेश किया था। उसे एक साल तक अपने निवेश पर ब्याज मिला। बाद में यह बंद हो गया। उसने अपनी शिकायत में कहा कि समूह ने उसके निवेश पर 36 प्रतिशत ब्याज और 3 प्रतिशत और उससे अधिक का लाभ देने का वादा किया था।

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