बंडी संजय ने करीमनगर पुलिस को दिया मास्टर स्ट्रोक, लोकसभा अध्यक्ष को दिया विशेषाधिकार हनन याचिका

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार की ओर से तबादलों पर जारी किए गए जीओ नंबर 317 को वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और करीमनगर के सांसद बंडी संजय की जागरण दीक्षा में गंभीर तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने बिना अनुमति के दीक्षा को रोकने की कोशिश की। इसके चलते संजय कैंप कार्यालय में दीक्षा करने के लिए तैयार हो गये। यह देखकर पुलिस ने सांसद के कैंप ऑफिस का दरवाजा तोड़कर संजय को गिरफ्तारी किया गया। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और रिमांड पर जेल भेज दिया।

परिणामस्वरूप बंडी संजय ने एक सांसद के रूप में उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए करीमनगर पुलिस को मास्टर स्ट्रोक दिया। इस मामले को संजय ने संसद के संज्ञान में ले गये। लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार याचिका दायर किया। उन्होंने शिकायत में कहा कि करीमनगर पुलिस ने एक सांसद के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई की है। दायर याचिका में कहा कि करीमनगर सीपी सत्यनारायण, एसीपी श्रीनिवास राव, जगित्याल डीएसपी प्रकाश और करीमनगर टूटाउन सीआई लक्ष्मी बाबू ने मेरे अधिकारों के उल्लंघन किया है।

बंडी संजय ने शिकायत में कहा कि पुलिस ने उन्हें अग्रिम सूचना दिए बिना कार्यालय को घेर लिया और उनकी शर्ट पकड़ ली और अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने मांग की कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उनके खिलाफ कानून का उल्लंघन करने के लिए गैर-जमानती मामला दर्ज किया। जागरण दीक्षा पर बैठे संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर मानाकोंडुर थाने में शिफ्ट कर दिया है। वहां से उसे करीमनगर पीटीसी में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 14 दिन के रिमांड पर लिया। लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।

आपको बता दें कि पुलिस ने बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ कुल 10 मामले दर्ज किये हैं। पुलिस ने बंडी संजय की रिमांड रिपोर्ट में पुराने मामलों का उल्लेख किया है। कल दर्ज मामले के साथ ही कुल 10 मामलों को रिमांड रिपोर्ट में दिखाया गया है। करीमनगर टू टाउन में पुलिस ने 2012 में एक ही मामले में 4 धाराएं दर्ज किये गये थे। 2017 में सिरिसिल्ला टाउन में एक मामले में पांच धाराओं के तहत और इसी थाने में एक अन्य मामले में सात धाराओं के तहत मामला दर्ज किये थे।

इसी तरह 2018 में करीमनगर टू टाउन में एक ही मामले में छह धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये थे। करीमनगर वन टाउन में तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किये गये थे। उसी साल टू टाउन में दो धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था। 2019 में एक मामला बोइनपल्ली पीएस और दूसरा मल्याला पीएस में दर्ज किया गया था। 2019 में करीमनगर के ग्रामीण थाने में चार धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था। रविवार को दर्ज मामले को लेकर पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन सब मामलों का संजय के रिमांड रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

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