अमरावती : आईएएस अधिकारी नीलम साहनी की आंध्र प्रदेश चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। विजयनगर जिले के सालूरु शहर के निवासी और वकील रेगु महेश्वर राव ने यह याचिका दायर की है।
याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस सी मानवेंद्रनाथ रॉय ने प्रतिवादी एपी के राज्यपाल, मुख्य सचिव, राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग सचिव और पंचायती राज के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
दायर याचिका में महेश्वर राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि संवैधानिक चुनाव आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम तीन साल का समय सीमा होना चाहिए। नीलम साहनी के नियुक्त को लेकर इसका पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा, “नीलम साहनी पिछले साल 31 दिसंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने से पहले ही सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हुए आदेश दिया। इसके बाद 28 मार्च 2021 को प्रदेश चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त करते हुए पंचायतराज विभाग ने आदेश जारी किया।”
उन्होंने आगे कहा, “प्रदेश सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 243 (के) के तहत नीलम साहनी की नियुक्ति असंवैधानिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीलम साहनी के निर्वाचन आयुक्त पद पर की गई नियुक्ति को रद्द किया जाये। मामले काी पूरी सुवाई होने तक चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य नहीं करने के अंतरिम आदेश दें।”।