Evaru Meelo Koteeswarudu: जीतने वालों को कितनी मिलेगी रकम, क्या कहते है आयकर अधिनियम

हैदराबाद : हाल ही में तेलंगाना के भद्रादी कोत्तागुडेम शहर के सब-इंस्पेक्टर बी राजा रवींद्र ने ‘येवरु मीलो कोटेश्वर्लु’ (आप में कौन है करोड़पति) शो में भाग लिया था। इस शो में राजा रवींद्र ने जूनियर एनटीआर द्वारा पूछे गये 15 सवालों के सही जवाब देकर एक करोड़ रुपये जीता है।

शो का प्रसारण

राजा रवींद्र पुरस्कार राशि जीतने वाला एपिसोड का प्रसारण Star Maa और Gemini TV तेलुगु चैनलों पर सोमवार और मंगलवार को रात 8.30 बजे होगा। राजा रवींद्र खम्मम जिले के सुजातानगर निवासी के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी बीवीएसएस राजू और शेषु कुमारी के पुत्र हैं। रविंद्र को पत्नी सिंधुजा, बेटा देवन कार्तिकेय और बेटी कृति हन्विका हैं।

राजा रवींद्र का सफर

राजा रवींद्र ने 2000-2004 के बीच हैदराबाद के वजीर सुल्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया। अब तक सॉफ्टवेयर, बैंक, अन्य नौकरियां हासिल की। देश की ओर से ओलंपिक में भाग लेने के उद्देश्य से उसे 2012 में पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी मिली। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ‘येवरु मीलो कोटेश्वर्लु’ एक करोड़ रुपये जीतने पर भी सब इंस्पेक्टर को कम रकम मिलेगी।

आयकर अधिनियम

आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी शो में भाग लेता है और पुरस्कार राशि में 10,000 रुपये से अधिक रकम जीतता है, तो उसे सरकार को कर भुगतान करना होता है। ITU/S194B अधिनियम के तहत 31.2% कर का भुगतान करना होता है। पुरस्कार वितरक भुगतान के समय इस कर को छोड़कर बाकी रकम का भुगतान किया जाता है।

इसका मतलब है कि ‘येवरु मीलो कोटेश्वर्लु’ के विजेता बने राजा रवींद्र को केवल 68,80,000 रुपये मिलेंगे। शेष 31,20,000 रुपये कर के रूप में चला जाएगा। यह नियम अमिताभ बच्चने के करोड़पति, लकी ड्रा, बंपर ड्रा और पुरस्कारों पर भी लागू होता है।

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