हैदराबाद: बंदूक की नोक पर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मारेडपल्ली थाने के पूर्व सीआई कोरुट्ला नागेश्वर राव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने सक्षम प्राधिकारी की ओर से जांच के बिना ही नागेश्वर राव को सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई।
पुलिस विभाग ने उसके खिलाफ शिकायत के बाद उसे सेवा से हटाने के आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि नागेश्वर राव ने वनस्थलीपुरम में एक महिला को बंदूक से धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस विभाग ने नागेश्वर राव को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि नागेश्वर राव अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी।
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पुलिस विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया कि टीएससीएस (सीसी एंड ए) नियम 1991 के प्रावधानों के अनुसार नियमित विभागीय जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। विभाग ने आगे कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि कोराट्ला नागेश्वर राव विभागीय नियमित जांच के दौरान पीड़ित और उसके गवाहों को धमका सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं।
इसके अलावा नियमित विभागीय जांच में लंबा समय लग सकता है। इस दौरान उसके और पीड़ितों और गवाहों के बीच बातचीत होने की संभावना होती है जो उन्हें डराने वाला भी हो सकता है। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का कोई माहौल नहीं होगा।
नागेश्वर राव के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उनकी बर्खास्तगी अनुच्छेद 311(2) बी के तहत सेवा से हटाने के तहत आती है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद अपने पदभार संभालने के बाद से ही हैदराबाद सिटी पुलिस के अपराधी अधिकारी और कर्मी पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस विभाग से अब तक 39 पुलिसकर्मियों को सेवा से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही नागेश्वर राव हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया है।