हैदराबाद में एसआई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने किया निलंबित

हैदराबाद: तेलंगाना में कुछ पुलिस के किये गये दृष्कर्म के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। विवाहिता को बंदूक से धमकाकर दुष्कर्म करने वाले मारेडमिल्ली सीआई नागेश्वर राव का मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे समय में शहर में कार्यरत एक और एसआई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। युवती की शिकायत पर मलकाजगिरी सीसीएस एसआई के पद पर कार्यरत विजय कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है।

पुलिस और पीड़िता के मुताबिक, मिर्यालगुड़ा में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत एक युवती का सीसीएस एसआई विजय कुमार का कुछ साल पहले परिचय हुआ था। दोनों का यह परिचय प्यार में बदल गया। इस क्रम में विजय कुमार ने युवती को विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ शादी करेगा। इसके बाद विजय कुमार उसे हैदराबाद लेकर आया और उसके साथ लिविंग इन में रहने लगा। लेकिन हाल ही में युवती को पता चला कि विजय कुमार की पहले ही शादी हो चुकी है।

युवती ने उससे पहली शादी की बात छिपाने को लेकर खिंचाई की तो एसआई उस पर क्रोधित हुआ और कहा, “मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। इसलिए मैं तुझ से शादी नहीं कर सकता हूं। हमारा अब इसी में भला है कि इस रिश्ते को इसी तरह जारी रखेंगे।” युवती इसके लिए राजी नहीं हुई और मांग की कि वह पहली पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी करें। तब से विजय कुमार युवती को प्रताड़ित करने लगा।

उसकी प्रताड़ना तंग आकर युवती मिर्यालगुड़ा गई और एसआई विजय कुमार के खिलाफ दुष्कर्म किये जाने की शिकायत दर्ज की। मिर्यालगुड़ा पुलिस ने युवती की शिकायत पर एसआई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया।

एसआई विजय कुमार निलंबित

राचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एसआई विजय कुमार के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसआई को निलंबित करते हुए आदेश जारी किया। साथ ही मामले की मलकाजगिरी एसीपी को व्यापक जांच करने और तुरंत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। एसआई विजय कुमार को इससे पहले भी एक बार सेवा से निलंबित हो चुका है।

आपको बता दें कि नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने एक महिला के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले में मारेडपल्ली इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव को शुक्रवार को निलंबित कर दिया था। वनस्थलीपुरम पुलिस ने नागेश्वर राव के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 376 (2), 307, 448, 365 और भारतीय हथियार अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया। राचकोंडा पुलिस आयुक्त भागवत की रिपोर्ट के आधार पर सीवी आनंद ने नागेश्वर राव को निलंबित कर दिया। नागेश्वर राव के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण की शिकार महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

बताया जा रहा है कि साल 2018 में नागेश्वर राव ने पीड़िता महिला के पति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। इसके बाद नागेश्वर राव ने पीड़िता के पति को दस हजार रुपये महीना वेतन पर अपने खेत में काम पर रख लिया। बाद में उसका वेतन 15 हजार रुपये किया। यह रकम नागेश्वर राव फरवरी 2015 तक पीड़िता के खाते में जमा करता रहा। नागेश्वर राव ने एक दिन पीड़िता को जबरन खेत में ले गया। पीड़िता ने मौका मिलते ही अपने पति को फोन करके इसकी जानकारी दी। फोन आते ही पीड़िता के पति ने नागेश्वर राव को धमकी दी। इसके बाद नागेश्वर राव ने पीड़िता को छोड़ दिया। इसके कुछ दिन बाद पीड़िता के पति को थाने बुलाया और उसकी खूब पिटाई। साथ ही गांजा हाथ में रखकर फोटो खिंचवाई और पीड़िता को धमकी दी की उसकी बात नहीं मानने पर उसके पति को गांजा तस्करी के मामला दर्ज किया जाएगा। उसकी प्रताड़ना से तंग आकर मामला दर्ज किया।

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