हैदराबाद : कंज्यूमर राइट्स कमीशन ने गलत रिपोर्ट देने के लिए विजया डायग्नोस्टिक सेंटर पर भारी जुर्माना लगाया है। शहर के दिलसुखनगर इलाके में रहने वाली भार्गवी नामक एक गर्भवती महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पर एनटी स्कैन के लिए लोकल विजया डायग्नोस्टिक सेंटर गई थी। हालांकि, टेस्ट के बाद सेंटर के स्टाफ ने बताया कि बच्चे की सेहत नॉर्मल है। रिपोर्ट पर शक होने पर भार्गवी ने दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर में दोबारा टेस्ट करवाया और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई।

दूसरी रिपोर्ट में पता चला कि गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्दन पर करीब 11 एमएम की गांठ (सिस्ट) थी। पीड़ित महिला ने दुख जताते हुए कहा कि अगर उसने विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की दी हुई गलत रिपोर्ट पर भरोसा किया होता, तो मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाती थी। महिला ने यह भी बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर उसे अपनी प्रेग्नेंसी खत्म करनी पड़ी।
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उसने गलत रिपोर्ट देने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर के स्टाफ की लापरवाही पर गुस्सा जताते हुए कंज्यूमर राइट्स कमीशन में शिकायत भी की। कमीशन ने मामले की जांच की और पाया कि विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट साफ तौर पर लापरवाही थी। इसके साथ ही कमीशन ने पीड़ित को मानसिक परेशानी के लिए 2 लाख रुपये, केस के खर्च के लिए 20 हज़ार रुपये और टेस्ट फीस के लिए दिये गये 1,700 रुपये तुरंत देने का आदेश दिया गया।
