हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्यू न्यूज प्रमुख तीनमार मल्लन्ना उर्फ चिंतपंडु नवीन को जमानत देने से इंकार किया है। कोर्ट ने कहा कि नीचले अदालत के फैसले के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद हाकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तक स्थगित कर दी। तीनमार मल्लन्ना की पत्नी मत्तम्मा की ओर दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रद्युम्न कुमार रेड्डी ने मल्लन्ना की ओर से बहस को जारी रखते हुए कहा कि चिलकलगुड़ा पुलिस की ओर से क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के सेक्शन 41-ए के अनुसार जांच के लिए हाजिर होने के नोटिस पर तीनमार मल्लन्ना हाजिर हुए है। दूसरी बार अस्वस्थता के चलते जांच के लिए हाजिर नहीं हो पाये।
तीसर बार सीधे आईपीसी की धारा 306 के साथ रेड विथ 511 सेक्शन के तहत तीनमार मल्लन्ना को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब तक तीनमार मल्लन्ना के खिलाफ 31 मामलों में से 14 मामले एक चिलकलगुड़ा थाने में दर्ज किये गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मल्लन्ना के खिलाफ दर्ज सेक्शनों को हटाया जाये।
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Q News: तीनमार मल्लन्ना की जमानत याचिका स्थगित, चंचलगुड़ा जेल में आमरण अनशन
अधिवक्ता के बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए होईकोर्ट ने कहा कि इस समय नीचली अदालत में मल्लन्ना की जमानत याचिका लंबित है। इसके चलते हाईकोर्ट अंतरिम आदेश नहीं दे सकता है। साथ ही कोर्ट ने पूरी जानकारी के साथ काउंटर दाखिल करने का सरकार को आदेश दिया है।
आपके बता दें कि पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा ने तीनमार मल्लन्ना के खिलाफ प्रताड़ित किये जाने का मामला दर्ज किया था। इसी शिकायत के चलते पुलिस ने तीनमार मल्लन्ना को 27 अगस्त (शु्क्रवार) को आधी रात को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में चंचलगुड़ा जेल भेज दिया है।
इसी क्रम में तेलंगाना सरकार के दमन के खिलाफ के पिछले चार दिनों से जेल में आमरण अनशन कर रहे है। दूसरी ओर तेलंगाना में मल्लन्ना के गिरफ्तारी के विरोध में उनके टीम (7200) के सदस्य और कुछ पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं और पुतले जला रहे हैं।