BJP विधायकों का निलंबन मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- “सर्वोपरी है अध्यक्ष का फैसला”

हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायकों के निलंबन पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को भाजपा विधायकों के निलंबन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बीजेपी के निलंबित विधायकों को स्पीकर के पास जाने के सुझाव दिया। साथ ही कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस मुद्दे का हल करने की दिशा में निर्णय लिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि विधानसभा के लिए मानद अध्यक्ष स्पीकर ही होते है। निलंबन पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि बीजेपी विधायक स्पीकर पास आवेदन कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि बीजेपी के निलंबित विधायक उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कल (मंगलवार) सुबह विधानसभा शुरू होने से पहले अध्यक्ष के समक्ष अनुरोध कर सकते हैं। स्पीकर इस मुद्दे के समाधान की दिशा में फैसला लिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने याद दिलाया कि हमारा संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सदन में सदस्य मौजूद रहे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विधायकों ने सदन के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

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