हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित सभा में भाग लेने की अनुमति देने का कुलपति को निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
उस्मानिया विश्वविद्यालय के जेएसी नेताओं ने बुधवार को दूसरी बार हाउस मोशन पिटीशन दायर कर राहुल गांधी के सभा की अनुमति मांगी। याचिका पर दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुलपति को राहुल गांधी को सभा में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में 150 अधिक छात्र भाग न लें।
कांग्रेस पार्टी ने इस महीने की 7 तारीख को उस्मानिया विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ राहुल गांधी की सभा करने की योजना बनाई है। मगर उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति ने बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
इसी क्रम में उस्मानिया विश्वविद्यालय के जेएसी नेताओं ने हाई कोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दायर किया। इस पर दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुलपति को राहुल गांधी की सभा पर गौर करने का निर्देश दिया। फिर भी कुलपति ने राहुल की सभा को अनुमति से इनकार किया।
इसके चलते उस्मानिया विश्वविद्यालय के जेएसी नेताओं ने एक बार फिर हाउस मोशन पिटीशन दायर किया। दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुलपति को राहुल गाधी की सभा को अनुमति देने का निर्देश दिया।